मुजफ्फरनगर जनपद के भोपा थाना क्षेत्र के विलायतनगर गांव में रंजिश के चलते हुए जानलेवा हमले के मामले में अदालत ने ससुर और पुत्रवधू समेत तीन दोषियों को सात-सात साल के कारावास की सजा सुनाई है। फैसला अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-छह की पीठासीन अधिकारी रेखा सिंह ने सुनाया।
वर्ष 2013 में दर्ज हुआ था मुकदमा
मामले में वादी कृष्णपाल ने 28 मई 2013 को मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया गया था कि उसके भाई रविंद्र पर गांव के ही दूसरे पक्ष के लोगों ने पुरानी रंजिश के चलते धारदार हथियारों से जानलेवा हमला किया।
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चार लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ था केस
पीड़ित पक्ष की ओर से आरोपी गोपी, उसकी पत्नी सुनीता, पिता जगबीर और परिवार के वेद प्रकाश के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।
ट्रायल के दौरान एक आरोपी की मौत
प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-छह में चली। ट्रायल के दौरान आरोपी गोपी की मृत्यु हो गई, जिसके चलते उसके खिलाफ कार्रवाई समाप्त हो गई। शुक्रवार को अदालत ने दोषी करार दिए गए जगबीर, सुनीता और वेद प्रकाश पर आरोप सिद्ध पाए जाने के बाद तीनों को सात-सात साल के कारावास की सजा सुनाई।