सहारनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या पांच त्रिभुवन नाथ ने गैंगस्टर के मामले में दोषी पाए जाने पर आंबेडकर कॉलोनी थाना कुतुबशेर निवासी धर्मवीर उर्फ मिर्ची, इंद्रजीत, शिवकुमार को आठ-आठ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। दोषियों पर दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता मेघराज सिंह चौहान ने बताया कि आंबेडकर कॉलोनी थाना कुतुबशेर निवासी धर्मवीर उर्फ मिर्ची, इंद्रजीत, शिवकुमार गैंग बनाकर अपराध करते थे। यह नाबालिक लड़की का अपहरण कर गैंगरेप करने की घटना में संलिप्त थे। इनका समाज में इतना भय था कि कोई इनके खिलाफ गवाही देने का साहस नहीं करता था। तीनों के खिलाफ थाना कुतुबशेर में गैंगस्टर एक्ट में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस ने जांच के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के उपरांत अदालत ने तीनों को गैंगस्टर के मामले में सजा सुनाई और अर्थदंड लगाया है।