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Meerut News: दवा कारोबारी बोले, कंपनियों की मनमानी सहन नहीं करेंगे

Tue, 19 Dec 2023 01:15 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मेरठ
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मेरठ। गढ़ रोड स्थित रेस्टोरेंट में जिला मेरठ सर्जिकल डीलर एसोसिएशन की कार्यशाला हुई। इसमें दवा व्यापार में आ रहीं बाधाओं पर मंथन किया गया। दवा कारोबारियों ने कंपनियों को चेतावनी दी कि सीधे अस्पतालों को दवाओं की सप्लाई न की जाए। दवा कंपनियों की मनमानी सहन नहीं की जाएगी। दवा कारोबारियों की ओर से की जाने वाली सप्लाई के भुगतान में देरी का मामला भी उठाया गया।
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अध्यक्ष मनोज शर्मा ने कहा कि मनमानी कर रहे अस्पतालों के खिलाफ एसोसिएशन एकजुट होकर कार्य करेगी। व्यापारियों की समस्याओं को सार्वजनिक कर उन्हें दूर कराने की मांग उठाई जाएगी। महामंत्री नरेश चौधरी ने कहा कि कंपनी वाले भी अस्पतालों में सीधे दवाओं की सप्लाई करते हैं। स्टॉकिस्ट को डिस्ट्रीब्यूटर बनाया जा रहा है। ऐसे में व्यापार प्रभावित हो रहा है। संगठन ने कंपनियों को चेतावनी दी कि वे सीधे दवा सप्लाई न करें। पहले से जो डिस्ट्रीब्यूटर बनाए गए हैं, उनके माध्यम से ही सप्लाई कराई जाए। कार्यक्रम में कोषाध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल, संरक्षक मंगतराम दुआ, सुरेंद्र सिंघल, मोहन कुमार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल सक्सेना, मोहिउद्दीन गुड्डू, विवेक रस्तौगी सहित अन्य मौजूद रहे।

- व्यापारी दवा कंपनी के सामने रखेंगे समस्याएं
- सर्जिकल मेडिकल डिवाइसिस ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन मेरठ महानगर की बैठक बेगम पुल रोड पर स्थित सभागार में हुई। अध्यक्षता नीरज तोमर और संचालन महामंत्री तरुण चावला ने किया। इस दौरान घटते हुए व्यापार पर चिंता जताई गई। तय किया गया कि कंपनियों को संस्था के माध्यम से पत्राचार कर समस्याओं से अवगत कराया जाएगा। कंपनियों ने मनमानी नहीं छोड़ी तो उनका बहिष्कार किया जाएगा। बैठक में संगठन के नए कोषाध्यक्ष अमित तोमर को मनोनीत किया गया। इस अवसर पर रोहित महाजन, विनय गंभीर, राजीव चौटानी, शरणवीर सिंह, विशाल, विपुल सिंघल, निखिल गोयल, भारत भूषण, दीपू, आसिफ, अमित तोमर, ऋषि रहे।
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- व्यापारी शीघ्र कराएं पंजीकरण
मेरठ। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से फूड सप्लीमेंट्स का व्यापार करने वाले कारोबारियों से कहा गया है कि जिन्होंने अब तक पंजीकरण नहीं कराया है, वे यह प्रक्रिया पूरी कर लें।जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के महामंत्री रजनीश कौशल ने बताया कि 31 दिसंबर तक पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। विभाग की ओर से चेतावनी दी गई है कि इस समयावधि के उपरांत अपंजीकृत व्यापारियों पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। मेरठ डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी विनेश कुमार जैन ने ने कहा िकि पंजीयन या नवीनीकरण में परेशानी के लिए संगठन की मदद लें और विभागीय कार्यवाही से बचें। ब्यूरो
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