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Meerut News: यातायात नियमों का उल्लंघन किया तो वाहन चालक जाएंगे जेल

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आरटीओ ने निजी बस संचालकों के साथ बैठक करके दिए निर्देश
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कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर विभाग सख्त
फोटो समाचार
माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। कांवड़ यात्रा के दौरान शराब पीकर गाड़ी चलाई या फिर अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन किया तो जेल जाना पड़ेगा। परिवहन विभाग सड़क दुर्घटनाओं को लेकर सख्त हो गया है। मंगलवार को संभागीय परिवहन अधिकारी अनीता सिंह ने अपने कार्यालय में स्कूल बस, निजी बस एवं मालवाहक वाहन संचालकों के साथ बैठक की। जिसमें उन्होंने कांवड़ यात्रा के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त प्रवर्तन कार्रवाई की चेतावनी दी है।
आरटीओ अनीता सिंह ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान शराब पीकर वाहन चलाना, बिना वैध दस्तावेज के वाहन संचालन, ओवरलोडिंग, ओवर स्पीडिंग या मोटर वाहन अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करते हुए वाहन चलाने पर संबंधित वाहन और चालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए परिवहन विभाग विशेष प्रवर्तन अभियान लगातार चलेगा।
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उन्होंने सभी वाहन स्वामियों और संचालकों से प्रशासन का सहयोग करते हुए जीरो इंसिडेंट कांवड़ यात्रा-2026 के लक्ष्य को सफल बनाने में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने सभी वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्र, परमिट, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र सहित अन्य दस्तावेज पूरी तरह वैध और अद्यतन रखने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी वाहन मालिकों को समय-समय पर वाहनों का तकनीकी परीक्षण कराने और किसी भी यांत्रिक खराबी को तत्काल दूर कराने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) सुधांशु रंजन और सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) विकास यादव भी मौजूद रहे।
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