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वाहन नाम होगा तो ही दिव्यांगों का बनेगा डीएल

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वाहन नाम होगा तो ही दिव्यांगों का बनेगा डीएल
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- आरटीओ में सड़क सुरक्षा माह के तहत दिव्यांगों के लिए लगाया गया शिविर
माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। प्रदेश सरकार के निर्देश पर बृहस्पतिवार को आरटीओ में सड़क सुरक्षा माह के तहत दिव्यांगों के लिए शिविर लगाया गया। शिविर में बताया कि दिव्यांगों के नाम वाहन का पंजीकरण होगा तो ही उनका डीएल बनेगा। शिविर में पहुंचे दिव्यांगों ने अपनी समस्याओं से अधिकारियों का अवगत कराया और उनसे सवाल-जवाब भी किए।
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आरआई राहुल शर्मा ने बताया कि दिव्यांगों के लर्निंग लाइसेंस के लिए 200 रुपये और परमानेंट लाइसेंस के लिए 700 रुपये फीस ली जाएगी। ऑनलाइन आवेदन के साथ ही अन्य प्रक्रिया सामान्य लोगों की तरह होगी। दिव्यांग एकता परिवार समिति के अध्यक्ष रियासत ने दिव्यांगों को वाहन खरीद पर मिलने वाली जीएसटी आदि का लाभ नहीं मिलने की शिकायत की। आरटीओ प्रवर्तन राजेश सिंह ने कहा कि दिव्यांगों को वाहन खरीद में जीएसटी पर 10 फीसदी की छूट है। इसके लिए वाहन डीलरों को कहा जाएगा। उन्होंने बताया कि वाहन पंजीकरण में विभाग रोड टैक्स में शत-प्रतिशत छूट देता है। दिव्यांग पंकज कुमार, रवि कुमार, सुनील कुमार आदि ने टोल छूट और पार्किंग शुल्क की छूट दिलाए जाने की मांग की। एआरटीओ श्वेता वर्मा ने कहा कि इस संबंध में एनएचएआई और नगर निगम को कार्रवाई के लिए पत्र भेजा जाएगा। दिव्यांगों ने आरटीओ में काम के लिए सहायता खिड़की बनाए जाने की मांग की। आरटीओ प्रवर्तन ने जल्द खिड़की शुरू कराने का आश्वासन दिया है। रोडवेज एआरएम सोहराबगेट डिपो राजीव यादव ने बताया कि रोडवेज बसों में यूनिक आईडी प्रस्तुत करने पर निशुल्क यात्रा का प्रावधान है। सीट भी आरक्षित की गई है। इस दौरान एआरटीओ प्रवर्तन दिनेश कुमार, भाजपा महानगर कार्यकारिणी सदस्य राजदीप गुप्ता आदि मौजूद रहे।
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