छावनी क्षेत्र में डीजे बजाने पर बैन लगा दिया गया है। आदेश न मानने वालों का डीजे समेत पूरा सामान जब्त कर लिया जाएगा। 25 हजार रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
एनजीटी ने डीजे बजाने पर बैन लगाया था। इस आदेश के खिलाफ 18 नवंबर को भोपाल डीजे एसोसिएशन ने एनजीटी में अपील की थी, जो बृहस्पतिवार को खारिज हो गई। शुक्रवार को सब एरिया कमांडर मेजर जनरल सुनील यादव ने तुरंत मेरठ छावनी क्षेत्र पर इस आदेश को लागू कर दिया। आदेश का पालन न करने वालों के खिलाफ कैंट बोर्ड कार्रवाई करेगा।
कैंट बोर्ड और क्यूआरटी चलाएगी अभियान
कैंट बोर्ड टीम क्यूआरटी के साथ मिलकर छावनी क्षेत्र में अभियान चलाएगी। इसके तहत छावनी क्षेत्र में खुले आम शराब पीने वालों और ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
कारोबार होगा प्रभावित
मेरठ छावनी में कई फार्म हाउस और बैंक्वेट हॉल संचालित हैं, जिनमें शादियों के दौरान डीजे बजाया जाता है। डीजे पर बैन लगने के बाद इनके कारोबार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।