मामले की शिकायत के बाद एसएसपी रोहित सिंह सजवाण के आदेश पर 26 अगस्त को परतापुर थाने में दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज की। 27 अगस्त को पुलिस ने दानिश को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
सोमवार को सीओ ब्रह्मपुरी शुचिता सिंह कड़ी सुरक्षा में छात्रा को लेकर कोर्ट पहुंचीं। छात्रा ने दो घंटे तक सिविल जज जूनियर डिवीजन कोर्ट नंबर-7 कामाक्षी सागर की कोर्ट में बयान दर्ज कराए। वहीं, पुलिस को कोर्ट से छात्रा के बयान की प्रति मिल गई है।
साक्ष्य जुटाकर मजबूत चार्जशीट पेश करे पुलिस
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संकल्प के साथ काम करने वाले मुख्यमंत्री योगी के कार्यकाल में लव जेहाद के कानून के बाद भी यदि पुलिस लापरवाही करती है तो यह चिंताजनक होगा। दोषी के खिलाफ उचित धाराओं में कार्रवाई की जाए। पुलिस सारे साक्ष्य जुटाकर मजबूत चार्जशीट दाखिल करे। पुलिस पीड़ितों के प्रति नरम लहजा अपनाए और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। -डॉ. लक्ष्मीकांत बाजपेयी, सदस्य राज्यसभा
सराय एक्ट में स्पष्ट है कि रजिस्टर में एंट्री की जाएगी। बिना आईडी के कमरा नहीं दिया जाएगा। दोनों ही नियमों का पालन नहीं किया गया है। सीसीटीवी फुटेज भी दो ही दिन की मिली है। इसका मतलब साफ है कि पहले भी नियमों का पालन नहीं हो रहा था। इससे पहले भी होटल में लड़कियों को बिना आईडी के कमरा दिए जाने की शिकायत मिली है। नोटिस जारी कर दिया गया है, दो दिन में जवाब नहीं आने पर कार्रवाई की जाएगी। - शुचिता सिंह, सीओ ब्रह्मपुरी