वहीं पीड़िता को पेट दर्द की शिकायत होने पर मां ने अस्पताल में जांच कराई। जांच में लड़की गर्भवती पाई गई थी। लड़की के भ्रूण और पिता के डीएनए की जांच कराई गई, जो पॉजीटिव आई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार तिवारी की अदालत (पॉक्सो कोर्ट) में हुई। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो दिनेश कुमार शर्मा ने अदालत के समक्ष आठ गवाह पेश किए। शनिवार को न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए अभियुक्त पिता को अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म करने का दोषी करार देते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास व 57 हजार रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई है।
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