मेरठ में करीब दस साल पुराने आपराधिक मानव वध के मामले में सुनवाई करते हुए एडीजे (फास्ट ट्रैक कोर्ट) राजीव कुमार पालीवाल ने अभियुक्त जावेद पुत्र सलीम निवासी अहमद नगर लिसाड़ी गेट को दस साल का सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी हारुन पुत्र सईद निवासी लखीपुरा ने एक जनवरी 2009 को थाना लिसाड़ी गेट में रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि उसका भाई जाहिद उर्फ जद्दो निवासी लखीपुरा अपने दोस्त जाकिर कॉलोनी निवासी जावेद पुत्र सलीम के साथ जाकिर कॉलोनी में मदीना मस्जिद के पास अपनी दूसरी पत्नी सितारा के किराये के मकान पर गया था। जहां पर दोनों ने शराब पी। जिसके बाद उन दोनों में कहासुनी हो गयी। आवाज सुनकर सितारा जब बाहर आयी तो उसने देखा कि उसके पति के सिर में चोट लगी है। पूछने पर जाहिद ने बताया कि जावेद ने उसका सिर दीवार में मार दिया है, इतना कहकर वह बेहोश हो गया। जाहिद को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसे चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया था।