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अदालत ने दुष्कर्म के दो आरोपियों को सुनाई 10-10 साल की सजा, लगाया 2.50 लाख का जुर्माना

Wed, 18 Sep 2019 12:59 AM IST
कपिल kapil न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : डेमो
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मेरठ में युवती को नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म करने के दो दोषियों को एडीजे एफटीसी मोहम्मद आजाद ने 10-10 साल के कारावास और 2.50 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। घटना करीब सात साल पहले मुंडाली थाना क्षेत्र में घटी थी।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार पीड़िता ने थाना मुंडाली में 31 मार्च 2012 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार 4 मार्च 2012 की सुबह जॉनी पुत्र ओमप्रकाश निवासी नली बरखंडा थाना बाबूगढ़ छावनी व संजय पुत्र राजबल निवासी ग्राम फूल थाना मुंडाली के घर आई थी। उसने बताया कि जब मैंने अपना मोबाइल फोन चार्जिंग के लिए लगाया तो आरोपियों ने मुझे चाय में कोई नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया, जिससे मैं बेहोश हो गयी। दोनों आरोपियों ने मेरे साथ दुष्कर्म किया। 

यह भी पढ़ें: यूपी: दुष्कर्म का आरोप सिद्ध, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई दस साल के सश्रम कारावास की सजा
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वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया जिसका विचारण त्वरित न्यायालय में किया गया। जहां पर सरकारी वकील मनवीर सिंह ने पीड़िता व उसकी मां सहित अनेक गवाह पेश किए। जिनके बयानों के आधार पर अपर जिला जज त्वरित न्यायालय मोहम्मद आजाद ने आरोपी जॉनी पुत्र ओमप्रकाश और संजय पुत्र राजबल को दुष्कर्म करने का दोषी पाते हुए प्रत्येक को 10-10 साल के कारावास और 1.25 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि में से 1.25 लाख रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।

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