सेशन सुपुर्द होने के बाद मामले की सुनवाई एडीजे-प्रथम कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी जितेंद्र त्यागी व वादी पक्ष के अधिवक्ता रिहान ने पैरवी करते हुए ठोस साक्ष्य व गवाह पेश किए। इनके आधार पर न्यायाधीश वीर नायक सिंह ने बुधवार को दिए फैसले में तीनों सगे भाइयों समेत नौ लोगों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही आरोपियों पर 17-17 हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है।
वहीं, हत्याभियुक्त संजय व महावीर को आर्म्स एक्ट के तहत तीन-तीन साल की अतिरिक्त सजा भी सुनाई गई है। संजय व महावीर घटना के बाद से ही जेल में बंद हैं, जिनकी जमानत अर्जी नामंजूर की जा चुकी है।
नोट- इन खबरों के बारे आपकी क्या राय हैं। हमें फेसबुक पर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं।
शहर से लेकर देश तक की ताजा खबरें व वीडियो देखने लिए हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक करें
https://www.facebook.com/AuNewsMeerut/