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सीओ को गिरफ्तार कर पेश करने के आदेश

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सीओ को गिरफ्तार कर पेश करने के आदेश
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मेरठ। फास्ट ट्रैक कोर्ट राजीव कुमार पालीवाल की कोर्ट ने एसएसपी बुलंदशहर को आदेशित किया है कि वे सीओ अनूपशहर (बुलंदशहर) को कार्यमुक्त करें, ताकि सीओ को गिरफ्तार कर कोर्ट में बयान दर्ज कराने के लिए पेश किया जा सके। कोर्ट ने दो जुलाई 2018 के वारंट जारी किए हैं।
मामला इंचौली थाना क्षेत्र में 21 नवंबर 2012 को बच्ची की दुष्कर्म के बाद हुई हत्या के मुकदमे से जुड़ा है। पुलिस ने शीशपाल नामक आरोपी को जेल भेजा था। जिसकी सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट मेरठ के न्यायालय में चल रही है जिसमें अभियोजन साक्षी सीओ जितेंद्र कुमार हैं, जो वर्तमान में सीओ अनूपशहर बुलंदशहर में तैनात है। यह मुकदमा वर्ष 2013 से विचाराधीन है। जिसके लिए कई तारीखों से गवाह जितेंद्र कुमार को बुलाया गया। लेकिन वह साक्ष्य और बयान के लिए उपस्थित नहीं हो रहे हैं। इस वजह से मुकदमे के निस्तारण में देरी हो रही है।
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सीओ जितेंद्र कुमार के विरुद्ध पहले गैर जमानती वारंट व कारण बताओ नोटिस 350 सीआरपीसी जारी किया गया। जिसके संबंध में सचिन कुमार की तरफ से न्यायालय में अपनी रिपोर्ट दी है कि गैर जमानती वारंट नोटिस एक-एक कॉपी सीओ कार्यालय के डाक में दाखिल की गई है। लेकिन उसके बाद भी वह उपस्थित नही हो रहे हैं। जिस पर न्यायालय ने गंभीरता से लेते हुए एसएसपी बुलंदशहर को आदेशित किया है कि वह सीओ अनूपशहर बुलंदशहर को कार्यमुक्त करें ताकि वह साक्ष्य के लिए अदालत में उपस्थित हो तथा जब तक वह अदालत में उपस्थित होने का प्रमाण पत्र न दें, उनका वेतन न दिया जाए।


खास बातें:
फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एसएसपी बुलंदशहर को भेजे आदेश
बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या के केस में दर्ज होने हैं बयान
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