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UP: ब्यूटी पार्लर संचालिका के सिर में थूकने के मामला, जावेद हबीब को कोर्ट ने किया तलब

Tue, 19 Jul 2022 05:48 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बागपत

सार

पीड़ित पूजा गुप्ता का आरोप है कि सेमिनार में उनका अपमान हुआ, लेकिन जब उनके खिलाफ कोतवाली में शिकायत दर्ज करने गई तो कोतवाली में कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़िता ने इस मामले में सीएम पोर्टल पर शिकायत की थी। अब कोर्ट ने जावेद हबीब को तलब किया है।
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- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में आयोजित एक ब्यूटी कार्यशाला में सार्वजनिक तौर पर बागपत निवासी ब्यूटी पार्लर संचालिका पूजा गुप्ता के सिर में थूकने के मामले में हेयर ड्रेसर जावेद हबीब को कोर्ट ने तलब किया है। उन्हें न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश होना होगा।

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अधिवक्ता प्रदीप तोमर के अनुसार बड़ौत की रहने वाली पूजा गुप्ता ब्यूटी पार्लर चलाती है। उनके पास दिसंबर 2021 में मोहम्मद नोमान व मोहम्मद अमान आए और 3 जनवरी 2022 को मुजफ्फरनगर जिले के मंसूरपुर के जड़ौदा स्थित होटल किंग विला में हेयरकट कार्यशाला के निमंत्रण दिया था।

पूजा गुप्ता अपने सहकर्मियों के साथ कार्यशाला में पहुंच गई। जहां मुख्य अतिथि हेयर ड्रेसर जावेद हबीब ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचे ब्यूटी पार्लर व सैलून संचालकों को प्रशिक्षण दिया। वहां पूजा गुप्ता ने जावेद हबीब से कुछ सवाल किए तो उन्होंने पूजा गुप्ता से दुर्भावना रखनी शुरू कर दी।
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इसके बाद जावेद हबीब ने मंच पर पूजा गुप्ता को ही बुला लिया और उनके बालों पर हेयर कट डेमो देना शुरू कर दिया। इस दौरान कटिंग करते हुए कई बार जोर से हाथ उनके सिर में मारा। कटिंग करते हुए ही उनके सिर में यह कहकर थूक दिया कि अगर कभी पानी की कमी होती है तो थूक से काम चला सकते हो। यह भी कहा कि देखो मेरे थूक में कितना दम है।

अधिवक्ता के अनुसार इस मामले में पूजा गुप्ता की तरफ से न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में धारा 500 (मानहानि के लिए दंड) व 509 (किसी की लज्जाभंग करना) का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की गई थी। इसके साथ ही सभी साक्ष्य पेश किए गए थे।

उन साक्ष्यों के आधार पर न्यायिक मजिस्ट्रेट वरूण कौशिक की अदालत ने जावेद हबीब पर आरोप तय करते हुए तलब किया है। इसके लिए जावेद हबीब को नोटिस जारी किया गया है। इस मामले में सुनवाई के लिए अब 22 जुलाई की तारीख तय की गई है।
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