बिजनौर में अपर सत्र न्यायाधीश रजनीश कुमार की अदालत ने संपत्ति विवाद में दो सगे भाइयों और पुत्र को सोते समय जिंदा जलाकर मारने के आरोपी इरफान उर्फ नाका को फांसी की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने घटना को अत्यंत जघन्य विरलतम श्रेणी का अपराध माना है।
नजीबाबाद के मोहल्ला मुगलूशाह में पांच अगस्त 2014 की रात इरफान के भाई नौशाद व इरशाद और पुत्र इस्लामुद्दीन की हत्या की गई थी। इरफान अपराधी प्रवृत्ति का है, वह उत्तराखंड में हुई एक हत्या के मामले में जेल में था, लेकिन इस वारदात के वक्त वह जमानत पर था।