इस मामले में पुलिस विवेचना में यह बात सामने आई थी कि थाना कोतवाली शहर के गांव फरीदपुर भोगन उर्फ भोगनवाला निवासी एजाज क्रिमिनल प्रवृत्ति का था। उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया था। एजाज को शक था कि उसकी गिरफ्तारी मोहम्मद इरफान ने कराई है। एजाज ने इरफान के गांव के ही रियासत के उकसाने पर इरफान को गोली मारी थी। पुलिस ने एजाज से हत्या में प्रयुक्त तमंचा भी बरामद किया था। कोर्ट ने इस मामले में एजाज और रियासत को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एजाज को अवैध शस्त्र रखने के आरोप में दो वर्ष के कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदंड की अलग से भी सजा सुनाई गई है।
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