मेरठ। विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट बाबर खान ने 2017 के थाना इंचोली से संबंधित एक मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी जावेद निवासी गांव पबला को 4 साल की सजा और 5000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार, 13 साल की पीड़िता ने थाना इंचोली में रिपोर्ट लिखी थी कि दो मार्च 2017 की रात पीड़िता घर पर अकेली थी। आरोप था कि आरोपी घर में घुस आया और उसके साथ छेड़छाड़ का प्रयास किया। पीड़िता द्वारा विरोध करने और शोर मचाने पर परिजन मौके पर पहुंचे तथा आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। शुक्रवार को अदालत में साक्ष्य एवं बयानों के आधार पर दोषी को सजा सुनाई है।