15 साल ही संचालित हो सकती हैं गाड़ियां
एनजीटी के आदेशानुसार दिल्ली और एनसीआर में पेट्रोल और सीएनजी चालित गाड़ियां केवल 15 साल ही संचालित की जा सकती हैं। इसके बाद इन गाड़ियों को एनओसी लेकर बाहर जाना होगा।
दो हजार से ज्यादा सीएनजी गाड़ियां
मेरठ में सीएनजी चालित पंजीकृत वाहनों की संख्या करीब पांच हजार है। इसमें से करीब दो हजार वह गाड़ी हैं जिनमें रेट्रोफिटमेंट सेंटर से सीएनजी किट लगावाई है। सीएनजी किट को कागजों पर तभी चढ़ाया गया जब गाड़ी से पेट्रोल का ऑप्शन खत्म करते हुए पेट्रोल टैंक भी हटा दिया गया। लेकिन इसमें एक बड़ा खेल यह खेेला गया कि सीएनजी कागजों पर चढ़वाने के कुछ दिन बाद ही गाड़ी मालिकों ने फिर से पेट्रोल टैंक फिट कराकर गाड़ी को सीएनजी के साथ पेट्रोल विकल्प भी दे दिया। आरटीओ ने इस गलत परंपरा को बंद करते हुए सीएनजी फिट वाहनों की स्वीकृति पर रोक लगा दी है।
गाड़ियों की जांच की जाएगी
एनसीआर में पेट्रोल चालित गाड़ी की उम्र 15 साल है। लोग गाड़ी की पांच साल उम्र बढ़ाने के लिए उसमें सीएनजी फिट करा रहे हैं जो किसी भी तरह सही नहीं है। जिन गाड़ियों को पेट्रोल टैंक हटाकर सीएनजी की स्वीकृति दी गई, उनकी जांच कराई जाएगी। - हिमेश तिवारी, आरटीओ