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भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल सहित आठ पर आरोप तय, आचार संहिता के उल्लंघन के चल रहे मुकदमे

Sun, 08 Mar 2020 04:17 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
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भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल - फोटो : अमर उजाला
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चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन के मामले में विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट पंकज मिश्रा ने भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल, सरधना और मेरठ दक्षिण विधायक सहित आठ आरोपियों पर आरोप निर्धारण कर साक्ष्य के लिए तिथि नियत की है।

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सरकारी वकील सिराजुद्दीन अलवी ने बताया कि एक दिसंबर 2012 को थाना नौचंदी में थानाध्यक्ष अलका ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि बालेराम ब्रजभूषण इंटर कॉलेज शास्त्रीनगर में सांसद राजेंद्र अग्रवाल, विधायक सोमेंद्र तोमर, पूर्व विधायक अमित अग्रवाल, राहुल ठाकुर, नीरज मित्तल, वरुण गोयल व चरण सिंह लिसाड़ी ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर बिना अनुमति सभा की थी।

आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दी गई। इस मामले में सांसद व विधायक सोमेंद्र तोमर ने जमानत कराने के बाद शनिवार को उक्त मामले में अदालत में पेश हुए। जिस पर विशेष न्यायाधीश पंकज मिश्रा ने धारा 188 आईपीसी व 126 लोकजन प्रतिनिधि अधिनियम के अंतर्गत आरोप निर्धारण कर साक्ष्य के लिए 19 मार्च की तारीख नियत की है। 
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वहीं, सरधना विधायक संगीत सिंह सोम के खिलाफ वर्ष 2016 में धारा 144 सीआरपीसी के उल्लंघन में आईपीसी की धारा 188 का मुकदमा दरोगा सुनीत ने 17 मई 2016 को थाना सरधना में दर्ज कराया था। उन्होंने सरधना से कैराना तक पदयात्रा की थी। दूसरा मामला वर्ष 2017 में दरोगा दिनेश चंद ने चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा थाना सरधना में दर्ज कराया था।

दोनों मामलों में चार्जशीट दाखिल होने के बाद विधायक ने जमानत कराई थी। शनिवार को दोनों मामलों में विधायक अदालत में पेश हुए। विशेष न्यायाधीश पंकज मिश्रा ने आरोप तय करते हुए साक्ष्य के लिए 20 मार्च की तारीख नियत की है। इस मामले में विधायक संगीत सोम की तरफ से योगेंद्र सिंह चौहान व गौरव प्रताप सिंह चौहान ने पैरवी की। 

पूर्व मंत्री हाजी याकूब के खिलाफ समन 
विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट पंकज मिश्रा ने दो आपराधिक मामलों में सुनवायी करते हुए पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी को 20 मार्च 2020 तक अदालत में पेश करने के लिए थाना देहली गेट पुलिस को समन जारी किए हैं।

सरकारी वकील सिराजुद्दीन अलवी ने बताया कि पहले मामला वर्ष 2012 का है, जिसमें थाना देहली गेट के दरोगा सुरेंद्र ने मुकदमा पंजीकृत कराया था। दूसरा मुकदमा साल 2011 में वादी चहन सिंह बालियान द्वारा दर्ज कराया था। दोनो मुकदमों में विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट पंकज मिश्रा ने हाजी याकूब कुरैशी को न्यायालय में हाजिर होने के लिए समन जारी किए हैं।

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