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डी-38 गैंग के अमरपाल उर्फ कालू को जारी किया अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र

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डी-38 गैंग के अमरपाल उर्फ कालू को जारी किया अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र
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कमिश्नर ने डीएम को प्रधान को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण प्राप्त करने के दिए आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। लुहारा गांव के तत्कालीन प्रधान ने डी-38 गैंग के अमरपाल उर्फ कालू को अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। गुंडा नियंत्रण अधिनियम के मामले में कमिश्नर सुरेंद्र सिंह के न्यायालय में इसका खुलासा हुआ। कमिश्नर ने डीएम को तत्कालीन प्रधान ओमपाल को नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण प्राप्त करने और अपनी आख्या 15 अप्रैल तक उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं।
कमिश्नर सुरेंद्र सिंह के न्यायालय में उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम-1970 के तहत पारित आदेश पर लुहारा गांव निवासी अमरपाल उर्फ कालू ने अपील की थी। सुनवाई के दौरान सामने आया कि अमरपाल को निवर्तमान प्रधान ओमपाल सिंह ने अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र जारी किया है। प्रधान ने उसके द्वारा गुंडा प्रवृति का कार्य न करने का सत्यापन किया हुआ है। जबकि अमरपाल के खिलाफ 25 से ज्यादा मुकदमे 2003 से दर्ज होते रहे हैं। कमिश्नर ने डीएम को आदेश दिए कि प्रधान ओमपाल को नोटिस जारी किया जाए। पूछा जाए कि अमरपाल के खिलाफ 25 से ज्यादा मुकदमे दर्ज होने के बाद भी उन्होंने किस प्रकार और किस नियम के तहत अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र जारी किया है। प्रधान के स्पष्टीकरण के साथ अपनी आख्या 15 अप्रैल तक उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं।
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अमरपाल पर दर्ज 34 मुकदमे, दो माह पूर्व हुई थी कुर्की
कुख्यात अपराधी अमरपाल लुहारा का गैंग डी-38 के नाम से पंजीकृत है। अमरपाल के खिलाफ विभिन्न थानों में हत्या, लूट, चोरी और अपहरण के 34 मुकदमे दर्ज हैं। रंजिश के चलते लुहारा गांव में तीन लोगों की गर्दन काट कर हत्या करने का चर्चित मामला भी अमरपाल पर दर्ज है। बीती 5 फरवरी को पुलिस ने उसके मकान की कुर्की की थी।
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