मेरठ। सेंट्रल मार्केट मामले में आवास एवं विकास परिषद के खिलाफ अवमानना याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अब तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर ध्वस्तीकरण नहीं किया गया है। इसके चलते अफसरों में बेचैनी है। जिला प्रशासन और आवास विकास परिषद ने सोमवार को पुलिस लाइन में सेंट्रल मार्केट के 661/6 कॉम्प्लेक्स के व्यापारियों की बैठक बुलाई है।
17 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने भवन संख्या 661/6 में व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स के ध्वस्तीकरण के आदेश दिए थे। इसमें तीन महीने में ध्वस्तीकरण कर दो सप्ताह में रिपोर्ट दाखिल करनी थी। इसके बावजूद हाल ही में बड़ा ज्वेलरी शोरूम आवासीय भवन में खोल दिया गया और लगातार अवैध निर्माण हो रहे हैं। आवास विकास की ओर से यहां केवल नोटिस देकर इतिश्री कर ली गई। इस पर आरटीआई कार्यकर्ता लोकेश खुराना की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई। इस पर सोमवार को सुनवाई होगी। सोमवार को बुलाई गई बैठक में व्यापारियों व दुकानदारों को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से अवगत कराया जाएगा। दुकानदारों का कहना है कि उन्होंने 30-35 साल से मेहनत कर शास्त्रीनगर को आबाद किया है। सेंट्रल मार्केट जब विकसित हो रही थी तब विभाग चुप्पी साधे रहा। आरोप है कि सांठगांठ कर अवैध निर्माण करने दिया गया। व्यापारी नेता किशोर वाधवा ने बताया कि सोमवार को जिला प्रशासन ने शाम चार बजे बैठक बुलाई है।