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मस्जिद में मंत्रपाठ का मामला: मुचलका पाबंद दो युवकों ने जताई आपत्ति, बोले-प्रकरण से कोई वास्ता नहीं

Wed, 11 Nov 2020 12:10 AM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बागपत
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मस्जिद में पढ़ा हनुमान चालीसा - फोटो : अमर उजाला
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उत्तर प्रदेश के बागपत में विनयपुर गांव की मस्जिद में हनुमान चालीसा और गायत्री मंत्र पढ़ने के मामले में मुचलका पाबंद  दो आरोपियों ने कहा कि उनकी उम्र कम है। एसडीएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र देते हुए कहा कि इस केस से उनका कोई लेना-देना नहीं है, इस वजह से उन्हें राहत दी जानी चाहिए। इमाम अली हसन समेत 21 लोग पहले ही जमानत करा चुके हैं। 
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विनयपुर गांव की मस्जिद में भाजपा के जिला कार्यकारिणी सदस्य मनु पाल बंसल ने मस्जिद में गायत्री मंत्र और हनुमान चालीसा का पाठ किया था।

रटौल चौकी इंचार्ज अशोक कुमार ने खेकड़ा थाने में मनु पाल बंसल, उनके परिचित खैला गांव निवासी ऋषिपाल, मस्जिद के मौलाना बसौद निवासी अली हसन और एक अन्य अज्ञात के खिलाफ मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ करने, पाठ होने से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था।

इसके अलावा भाजपा नेता और इमाम समेत 25 लोगों को मुचलका पाबंद किया  था, इनमें से 21 लोगों ने जमानत करा ली है। समझौता कराने का प्रयास करने वाले पूर्व प्रमुख लीलू पहलवान और इमाम ने भी जमानत कराई है।
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मस्जिद में हनुमान चालीस पाठ के मामले में विनयपुर निवासी  नकुल और शुभम ने मंगलवार को अपनी उम्र कम बताते हुए एसडीएम कोर्ट मे आपत्ति दर्ज कराई है। एसडीएम अजय कुमार ने बताया कि मनु पाल बंसल, ऋषिपाल बंसल समेत चार आरोपियों ने अभी तक जमानत नहीं कराई है।

विनयपुर निवासी दो युवकों (नकुल और शुभम) ने अपनी उम्र कम बताते हुए आपत्ति दर्ज कराई है। आपत्ति दर्ज कराने के बाद मामले की जांच कोतवाली पुलिस को सौंपी गई है। जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

किस दिन क्या हुआ
  • तीन नवंबर को भाजपा की जिला कार्यकारिणी सदस्य मनुपाल बंसल ने विनयपुर की मस्जिद में इमाम की सहमति से हनुमान चालीसा पढ़ी थी।
  • चार नवंबर को गांव के मुस्लिम समाज के लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ने की इजाजत देने वाले इमाम अली हसन को मस्जिद से निकाल दिया था। मौलाना गांव से चले गए थे।
  • पांच नवंबर को दोनों पक्षों में फैसले की गोपनीय बैठक हुई, लेकिन सहमति नहीं बनीं। पूर्व ब्लॉक प्रमुख लीलू भी गांव पहुंचे थे।
  • छह नवंबर को सर्व समाज की पंचायत की बात फैलाई गई थी, लेकिन गांव में पंचायत नहीं हुई। दिनभर पुलिस बल तैनात रहा।
  • सात नवंबर को दस अन्य लोग मुचलका पाबंद हुए, अब संख्या 25 हुई। मौलाना समेत चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है।
  • नौ नवंबर को इमाम अली हसन समेत 21 लोगों ने एसडीएम खेकड़ा कोर्ट से जमानत कराई है। इमाम बसौद लौट गए हैं।
  • 10 नवंबर को दो युवकों ने प्रार्थना पत्र देकर कहा कि उनका केस से कोई लेना देना नहीं है। जांच पुलिस को सौंपी गई है।
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