सौरभ का फाइल फोटो व मुस्कान और साहिल
- फोटो : अमर उजाला
वैज्ञानिक साक्ष्यों और 22 गवाहों के बयान पर अभियोजन का जोर
डीजीसी कृष्ण कुमार चौबे के अनुसार अभियोजन पक्ष ने अदालत में वैज्ञानिक साक्ष्यों और 22 गवाहों के बयानों को सिलसिलेवार तरीके से पेश किया है। अभियोजन की ओर से आरोपियों मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को कड़ी सजा दिए जाने की मांग की गई है।
वहीं, बचाव पक्ष ने मामले में कोई चश्मदीद गवाह नहीं होने का तर्क दिया है। बचाव पक्ष की ओर से दोनों आरोपियों को राहत देने की मांग करते हुए संपत्ति विवाद में फंसाए जाने की दलील दी गई है।
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सौरभ का फाइल फोटो व मुस्कान और साहिल
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सौरभ की मां और भाई ने मांगी सजा-ए-मौत
सौरभ की मां रेनू देवी और भाई बबलू ने मुस्कान और साहिल को सजा-ए-मौत दिए जाने की मांग की है। सोमवार को अमर उजाला टीम ने उनके घर पहुंचकर वारदात और न्यायालय में चल रही पैरवी के संबंध में बातचीत की।
रेनू देवी सौरभ को याद करते हुए भावुक हो गईं। उन्होंने बताया कि सौरभ जब भी मेरठ आता था तो उनके घर जरूर आता था। तीन मार्च 2025 को वह आखिरी बार उनके यहां खाना लेने आया था।
नीला ड्रम केस, सौरभ हत्याकांड, साहिल मुस्कान केस
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2016 में किया था प्रेम विवाह
रेनू देवी और बबलू के अनुसार सौरभ ने वर्ष 2016 में मुस्कान से प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद करीब तीन साल तक सौरभ और मुस्कान उनके घर में ही रहे थे।
आरोपी साहिल और मुस्कान
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बेटी को लेकर भी परिवार ने कही बात
रेनू देवी का कहना है कि सौरभ की बेटी पीहू को मुस्कान के घरवाले अपने साथ ले गए थे और वे उसे परिवार को देना नहीं चाहते। जेल में जन्म लेने वाली दूसरी बेटी को लेकर भी उन्होंने साहिल के संबंध में दावा किया।
रेनू देवी के अनुसार साहिल ने जेल में अन्य बंदियों से कहा था कि वे चाचा बन गए हैं और जेल से बाहर आने के बाद उन्हें मिठाई खिलाने की बात कही थी। परिवार का दावा है कि साहिल ने बच्ची को अपनी बेटी बताया था।