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नीला ड्रम केस: सौरभ हत्याकांड में फैसला आज, मुस्कान-साहिल को सजा होगी या नहीं; लगीं देशभर की निगाहें

Wed, 30 Sep 2026 12:13 AM IST
Mohd Mustakim अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ

सार

Meerut News: ब्रह्मपुरी में मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर पति सौरभ की हत्या कर दी थी। यह आरोप लगाते हुए सौरभ के भाई बबलू ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आज इस मामले में फैसला आ सकता है।
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सौरभ का फाइल फोटो व मुस्कान और साहिल - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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देशभर में चर्चा में रहे सौरभ हत्याकांड में बुधवार को जिला न्यायालय में फैसला सुनाया जा सकता है। जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा ने इस केस के फैसले के लिए 30 सितंबर की तिथि निर्धारित की है। सौरभ की हत्यारोपी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को न्यायालय में पेश करना एक बार फिर चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। उन्हें बुधवार रात तक जिला कारागार से तलब नहीं किया गया। उम्मीद है कि दोनों की पेशी इस बार भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कराई जाएगी। ये मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया था।
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18 मार्च 2025 को इंद्रानगर निवासी बबलू ने ब्रह्मपुरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि उनके भाई सौरभ ने शास्त्री की कोठी के सामने रहने वाली मुस्कान रस्तोगी से वर्ष 2016 में प्रेम विवाह किया था। वर्ष 2019 में मुस्कान के संबंध रंजन वाली गली में रहने वाले साहिल शुक्ला से हो गए थे। तब से सौरभ परेशान रहता था। 

वह कहता था कि उसे उसकी पत्नी व साहिल शुक्ला से जान का खतरा है। पांच मार्च 2025 से सौरभ अचानक लापता हो गया था। वह ओमपाल के जिस मकान में किराए पर रहता था वहां ताला लगा हुआ था। वहां मुस्कान भी नहीं थी। बबलू ने आशंका जताई थी कि मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ की हत्या कर दी है। उन्होंने सौरभ को तलाशने की मांग की थी।
 

18 मार्च को पुलिस ने खुलासा किया था कि तीन मार्च की रात मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने सौरभ की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद पांच मार्च को दोनों घूमने के लिए शिमला, मनाली चले गए थे। दोनों 17 मार्च को मेरठ लौटे तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर नीले ड्रम से सौरभ के शव के टुकड़े बरामद किए थे।
 
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17 अप्रैल 2026 को अंतिम बार कोर्ट में लाए गए थे हत्यारोपी
सौरभ की निर्मम हत्या से लोगों में आक्रोश था। 19 मार्च को जब दोनों को कड़ी सुरक्षा में न्यायालय में पेश किया गया तो आक्रोशित वकीलों ने साहिल की पिटाई कर दी थी। पुलिस ने बमुश्किल दोनों का बचाव किया था। इसके बाद से दोनों आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी हो रही है। हालांकि इससे पहले 17 अप्रैल 2026 को दोनों को कोर्ट में पेश किया जा चुका है। डीजीसी कृष्ण कुमार चौबे का कहना है कि 22 गवाहों के बयानों और दोनों पक्षों के वकीलों की बहस सुनने के बाद जिला न्यायालय ने इस केस के निर्णय के लिए बुधवार की तिथि निर्धारित की है।

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