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नीला ड्रम केस: कोर्ट पहुंचे मुस्कान के माता-पिता, लिखकर दिया- हमें फैसला मंजूर, हत्यारी बेटी से कोई नाता नहीं

Wed, 14 Oct 2026 07:03 PM IST
Mohd Mustakim दिशांत त्रिवेदी, मेरठ

सार

Meerut News: ब्रह्मपुरी में मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर पति सौरभ राजपूत की हत्या कर दी। कोर्ट ने 30 सितंबर को दोनों को दोषी ठहराया था। बुधवार को मुस्कान और साहिल को कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी। मुस्कान के माता-पिता भी कचहरी पहुंचे। 
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सौरभ हत्याकांड, साहिल-मुस्कान - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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मुस्कान के माता-पिता भी बुधवार को कचहरी पहुंचे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेशी होने के दौरान जैसे ही मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई मुस्कान और साहिल जेल में फूट-फूटकर रोने लगे। जेल अधिकारियों और कर्मचारियों ने उन्हें संभाला। बैरक में जाते हुए वरिष्ठ जेल अधीक्षक डा. वीरेश राज शर्मा से मुस्कान ने कहा कि हमारी अधिवक्ता को बोलो, वह हमसे मिले, हमें हाईकोर्ट में अपनी पैरवी करानी है। वहीं दूसरी ओर जेल में मुस्कान और साहिल की बैरकों पर विशेष निगरानी बढ़ाई गई है। सीसीटीवी से भी नजर रखी जा रही है। मुस्कान और साहिल बैरक में किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं।
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सजा होने के बाद कोर्ट से बाहर आते सौरभ के परिजन। - फोटो : अमर उजाला
सजा के एलान से ठीक पहले जज अरविंद कुमार मिश्रा की कोर्ट में सुबह जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों दोषी मुस्कान और साहिल पेश हुए। जब जज ने मुस्कान से सीधा सवाल दागा, तुम अपने पति की हत्या की दोषी साबित हो चुकी हो, अपने लिए क्या सजा चाहती हो? मुस्कान ने गिड़गिड़ाकर कहा, मेरी दोनों बेटियां बहुत छोटी हैं, उनका ख्याल रखा जाए, मुझे कम से कम सजा दी जाए। इतना कहते ही उसकी जुबान लड़खड़ा गई। इसके बाद अदालत ने साहिल से पूछा। साहिल ने भी कांपती आवाज में सिर्फ इतना ही कहा, साहब...कम से कम सजा दीजिए।
 

जेलर वीरेश राज शर्मा। - फोटो : अमर उजाला
अब हमारी हाईकोर्ट में पैरवी कौन करेगा
वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉ. वीरेश राज शर्मा ने बताया कि मुस्कान ने उनसे कहा कि सर, अब हमारी हाईकोर्ट में पैरवी कौन करेगा? हमारी अधिवक्ता रेखा जैन से बोलो हमसे बात करें। हमारी हाईकोर्ट में कानूनी पैरवी करें। मेरी दो छोटी-छोटी बेटियां है, उनका भविष्य अंधकार में आ गया है। इस पर जेल अधीक्षक ने कहा कि जेल मैनुअल नियम के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

सौरभ की भाभी और ताई। - फोटो : अमर उजाला
मुस्कान के मां-बाप पहुंचे कोर्ट, कहा- हमें कोर्ट की सभी कार्रवाई स्वीकार
मुस्कान की करतूत से उसके ही मां-बाप ने पूरी तरह से किनारा कर लिया है। मां कविता और पिता प्रमोद रस्तोगी बुधवार को जिला जज की कोर्ट में पहुंचे। उन्होंने जिला जज के नाम एक प्रार्थना पत्र मुंशी को सौंपा। इस दौरान मां-बाप डरे हुए थे, सदमे में भी दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कहा कि कोर्ट जो भी मुस्कान और साहिल को सजा देगा, हमें स्वीकार है। हमारा मुस्कान और साहिल से कोई संबंध नहीं है। पत्र देने के बाद दोनों एक वकील के चैंबर में जाकर बैठ गए। फिर वहां से वह अपने घर ब्रह्मपुरी के लिए रवाना हो गए।
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सौरभ की ताई के आंसू छलक पड़े। - फोटो : अमर उजाला
सौरभ राजपूत हत्याकांड की पूरी टाइमलाइन
24 फरवरी 2025: सौरभ राजपूत लंदन से नौकरी छोड़कर मेरठ स्थित अपने घर लौटा।
3 मार्च 2025: पुलिस जांच के अनुसार, इसी अवधि में सौरभ की हत्या की गई।
4 मार्च 2025: शव को नीले ड्रम में छिपाने और सीमेंट से ढकने से संबंधित घटनाक्रम सामने आया।
18 मार्च 2025: सौरभ के भाई बबलू की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
19 मार्च 2025: घर से नीला ड्रम काटकर शव बरामद किए जाने की जानकारी सामने आई। दोनों आरोपियों को जेल भेजा गया।
12 मई 2025: पुलिस ने अदालत में आरोप-पत्र दाखिल किया।
30 सितंबर 2026: जिला अदालत ने मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को दोषी करार दिया।
14 अक्तूबर 2026: अदालत ने दोनों दोषियों की सजा पर फैसला सुनाते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई। 

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