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Meerut News: अदालत से बेहट विधायक उमर अली खान को झटका

Sat, 29 Jun 2024 02:21 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मेरठ
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सहारनपुर। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में बेहट विधायक उमर अली खान के पासपोर्ट नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र अदालत ने निरस्त कर दिया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय/ विशेष न्यायाधीश एमपीएमएलए कोर्ट की न्यायाधीश प्रियंका वर्मा ने आदेश दिए कि पासपोर्ट के नवीनीकरण होने पर आरोपी फरार हो सकता है। इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।
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लोकसभा चुनाव 2019 में सपा और बसपा में गठबंधन था। तब बेहट में विधायक उमर अली खान ने बसपा प्रत्याशी हाजी फजलुर्रहमान के पक्ष में जनसभा की थी और जुलूस निकाला था। विधायक उमर अली खान और उनके समर्थकों के खिलाफ कोतवाली बेहट में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने जांच कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। मामला अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय/ विशेष न्यायाधीश एमपीएमएलए कोर्ट की न्यायाधीश प्रियंका वर्मा की अदालत में विचाराधीन है। अदालत ने देश बाहर जाने पर विधायक पासपोर्ट पर रोक लगा दी थी। दो दिन पूर्व विधायक उमर अली खान ने अदालत पासपोर्ट नवीनीकरण कराने को प्रार्थनापत्र दिया था। इस पर विशेष लोक अभियोजक गुलाब सिंह और विधायक के अधिवक्ता के बीच बहस हुई थी।
प्रार्थना पत्र में विधायक ने अदालत से अनुरोध किया था कि उनका पासपोर्ट के नवीनीकरण की छूट दी जाए। उनकी माता बुुजुर्ग हैं और बीमार भी हैं। उनको हज और उमरा के लिए जाना है, लेकिन वह अकेली नहीं जा सकती है। इसलिए मां के साथ उनको भी जाना पड़ेगा। इसलिए उनके पासपोर्ट नवीनीकरण कराने की अनुमति दी जाए। ताकि वह अपनी माता के साथ हज और उमरा पर जा सकें, लेकिन अदालत ने कहा कि पासपोर्ट के नवीनीकरण होने पर आरोपी फरार हो सकता है, जिससे मामला प्रभावित होगा। इसलिए प्रार्थना पत्र को निरस्त किया जाता है।
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