मेरठ। 45.84 करोड़ की जीएसटी चोरी करने के आरोपी गाजियाबाद निवासी साकिब कुरैशी की जमानत खारिज न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट एक के जज अचल नारायण सकलानी ने खारिज कर दी है। आरोपी मैसर्स सनसाईन स्टील का प्रोपराइटर है।
साकिब पर आरोप है कि लगभग 14 फर्जी फर्म बनाकर फर्जी बिल एवं इन्वाॅइस के आधार पर लगभग 207 करोड़ का टर्नओवर दिखाया गया। इस तरह 45.84 करोड़ रुपये की कर चोरी की गई। जीएसटी टीम ने जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। इसी मामले में आरोपी की ओर से न्यायालय में जमानत याचिका दायर की गई थी। जमानत का पर्याप्त आधार न मानते हुए कोर्ट ने याचिका निरस्त कर दिया। संवाद
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