मेरठ। कांग्रेस नेत्री पूनम पंडित और उनके मंगेतर सपा नेता दीपक गिरी के खिलाफ भावनपुर थाने में दर्ज मुकदमे में हाईकोर्ट से राहत मिली है। उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। कोर्ट ने कहा कि मामला गंभीर है और इसे विस्तार से सुनने की आवश्यकता है। भावनपुर थाने में 25 अक्टूबर को एक मुकदमा पूनम पंडित और उनके मंगेतर दीपक गिरी पर पुरानी गर्लफ्रैंड की तरफ से लिखवाया गया था।
उक्त महिला ने दीपक गिरी पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, ठगी, मारपीट और पूनम पंडित पर जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल, अपहरण करने जैसी कुछ धाराओं में था। हाईकोर्ट ने चार्जशीट दाखिल करने तक गिरफ्तारी में रोक के आदेश दिए। कोर्ट ने चार्जशीट दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। पूनम पंडित का कहना है कि उन पर लगाए गए बेबुनियाद है।