मेरठ में भी अमित मरिंडा के खिलाफ दर्ज हैं कई मुकदमे
संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर बंगलूरू के एक व्यापारी से एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने वाला शास्त्रीनगर निवासी अमित मरिंडा की बंगलूरू कोर्ट ने जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। कोर्ट ने जांच पूरी होने, चार्जशीट दाखिल होने तथा कड़ी शर्तों के साथ जमानत मंजूर की है।
अमित मरिंडा नौचंदी थाने का हिस्ट्रीशीटर है। उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, कर्नाटक, हरियाणा और पंजाब सहित विभिन्न राज्यों में हत्या, रंगदारी, फिरौती, अपहरण, गैंगस्टर, अवैध हथियार, फायरिंग और अन्य गंभीर अपराधों से जुड़े करीब 30 मुकदमे दर्ज हैं। अभियोजन के अनुसार, बंगलूरू के व्यापारी को फोन कर स्वयं को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताकर प्लाईवुड व्यापारी से एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी थी। इसी मामले में अमित मरिंडा को आरोपी बनाया गया था। कोर्ट ने बचाव पक्ष की याचिका पर जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। जुलाई के अंत तक अमित मरिंडा के जेल से बाहर आने की संभावना जताई जा रही है।
बताया जा रहा है कि मेरठ में दर्ज कई मामलों में भी उसे पहले ही जमानत मिल चुकी है। जमानत याचिका स्वीकार की खबर के बाद मेरठ पुलिस और खुफिया एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं। मेरठ के थाना मेडिकल में अमित मरिंडा का डी 155 गैंग रजिस्टर्ड है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि याचिकाकर्ता को संबंधित अदालत की संतुष्टि के लिए 50 हजार रुपये का व्यक्तिगत बांड और उतनी ही राशि की एक जमानत राशि जमा करनी होगी।
एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि अमित मरिंडा के जमानत स्वीकार की जानकारी मिली है। मेडिकल पुलिस को दिशा-निर्देश दिए गए हैं।