मुजफ्फरनगर। तितावी थाना क्षेत्र में दो साल पहले किशोरी से दुष्कर्म के दोषी अमीर आलम को 20 साल कारावास की सजा सुनाई गई। विशेष अपर जिला एवं सत्र न्यायालय की पीठासीन अधिकारी अलका भारती ने फैसला सुनाया।
वारदात चार नवंबर 2023 को हुई थी। वादी ने मुकदमा दर्ज कराया कि आरोपी अमीर आलम ने ठेके पर बाग ले रखा था। उसकी किशोरी बेटी आरोपी की गाड़ी में सामान रखने चली गई। इसी दौरान आरोपी ने जबरन दुष्कर्म किया। पीड़ित पक्ष की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने सात गवाह पेश किए। अदालत ने दोष सिद्ध होने पर दोषी को 20 साल का कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। ब्यूरो