उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी है। अब उन्हें मीटर लगने के बाद भी 170 प्रति हॉर्सपावर के हिसाब से बिजली का बिल जमा करना होगा। मीटर से विभाग द्वारा एनर्जी को काउंट किया जाएगा। बाकी का बिल बिजली विभाग को सरकार द्वारा जमा किया जाएगा। नियायम आयोग के आदेश के बाद बागपत जनपद में प्रत्येक नलकूप पर मीटर को अनिवार्य कर दिया गया है। इसलिए बिजली विभाग द्वारा नलकूपों पर मीटर लगाने की शुरुआत कर दी गई है। जनपद में तकरीबन 25000 नलकूपों पर मीटर लगाए जाने हैं।
उल्लेखनीय है कि नियायम आयोग ने कहा कि किसी भी उपभोक्ता को अनमीटर बिजली की आपूर्ति न की जाए। घरेलू कनेक्शनों पर तो पहले से मीटर लगे हुए हैं। अब तक नलकूपों से 170 रुपये प्रति हॉर्सपावर के हिसाब से फिक्स चार्ज के हिसाब से बिल लिया जा रहा था। मीटर लगने के आदेश के बाद अन्नदाता को आर्थिक बोझ पड़ने का डर सताता रहा। इसलिए मीटर लगवाने में नलकूप कनेक्शन धारक कतरा रहे थे।
बीते महीने हुए फिक्स चार्ज से बिल का आदेश
बिजली अफसरों की मानें तो नलकूप के सभी उपभोक्ताओं के यहां मीटर लगाए जाएंगे। हालांकि नलकूप कनेक्शन धारकों से पहले की तरह 170 रुपये प्रति हॉर्सपावर के हिसाब से बिजली का बिल वसूला जाएगा। मीटर की मदद से हर महीने ने बिलिंग की जाएगी। बाकी बिजली बिल का पैसा सरकार द्वारा विभाग को भुगतान किया जाएगा। इस नए आदेश से जिले के 25000 नलकूप कनेक्शन धारकों को राहत मिलेगी।
ये बोले अधिशासी अभियंता
इस संबंध में विद्युत वितरण खंड प्रथम के अधिशासी अभियंता गोपाल सिंह से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि नियामक आयोग के आदेश पर प्रत्येक नलकूप पर मीटर तो लगाया जा रहा है, लेकिन उपभोक्ता पहले की तरह 170 प्रति हॉसपावर के हिसाब से फिक्स बिल देंगे। बाकी एनर्जी का पैसा सरकार द्वारा विभाग को भुगतान किया जाएगा। ये आदेश इसी महीने ही हुआ है।