- पोर्टल पर बीएस-3 के किसी भी वाहन को नहीं मिलेगी दूसरे जनपदों में ले जाने के लिए एनओसी
- निर्धारित अवधि पूरी होने से पहले ही कराएं एनओसी, नहीं तो सड़क पर चलने की नहीं मिलेगी अनुमति
माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। बीएस- 3 सीरीज के सभी वाहनों को सरकार ने स्क्रेप कर दिया है। ऐसे वाहनों को दिल्ली एनसीआर से बाहर जिलों में जाने के लिए एनओसी नहीं मिलेगी। केवल बीएस- 4 सीरीज के वाहनों को ही एनओसी मिल सकेगी। वह भी तब जब वाहन स्वामी वाहन की अवधि 10 वर्ष या 15 साल पूरी होने से पहले एनओसी के लिए आवेदन करेंगे। अगर वाहन की अवधि(उम्र) खत्म हो जाती है तो एनओसी नहीं मिलेगी और वाहन स्क्रेप हो जाएगा।
एनजीटी के आदेशानुसार वाहनों की उम्र तय की गई है। जहां डीजल चालित वाहनों की उम्र 10 साल निर्धारित की गई है। वहीं पेट्रोल चालित वाहन एनसीआर में सड़क पर केवल 15 साल तक ही चल सकेंगे। इन आदेशों का सख्ती से अनुपालन शुरू हो गया है। अब सरकार ने उम्र पूरी करने वाले बीएस सीरीज के वाहनों को स्क्रेप घोषित कर दिया है। साथ ही ऐसे सभी वाहनों की आरसी भी निरस्त कर दी हैं। यही कारण है कि ऐसे वाहन स्वामी चाहकर भी अपने वाहनों की एनओसी नहीं ले पा रहे हैं।
एनआईसी ने पिछले माह से पोर्टल पर यह व्यवस्था भंग कर दी है। जिसके बाद से बड़ी संख्या में वाहन स्वामी परेशान हैं। प्रतिदिन आरटीओ कार्यालय में वाहन स्वामी अपने वाहनों की एनओसी लेने के लिए चक्कर लगा रहे हैं। उम्र पूरी करने वाले वाहनों का रिकॉर्ड पोर्टल से गायब है।
इस संबंध में एआरटीओ प्रशासन विकास कुमार यादव का कहना है कि वाहन स्वामियों को अपने वाहनों की उम्र और समय से एनओसी के लिए जागरूक रहना होगा। जो बीएस- 3 सीरीज के वाहन स्क्रेप हो चुके हैं। अब इनको एनओसी नहीं मिलेगी। बीएस 4 सीरीज के वाहन स्वामियों को भी जागरूक रहने की जरूरत है।