न्यायालय में पीड़िता व वादी दोनों बयानों से मुकर गए। वहीं, सतेंद्र कुमार यादव द्वारा दिए गए बयानों में रमेश चंद गुप्ता के यांत्रिक उपकरण में 350 वीडियो मौजूद होने की जानकारी अधिवक्ता विनोद कुमार ने दी। इसमें पीड़िता के नहीं होने की जानकारी दी गई। न्यायालय के समक्ष रमेश चंद गुप्ता का मोबाइल पेश नहीं किया गया। न्यायालय ने प्रकरण में रमेश चंद गुप्ता के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य न मिलने पर दोषमुक्त करार दिया।
भाजपा नेताओं के खिलाफ नहीं मिले थे साक्ष्य
इस मामले में किशोरी ने भाजपा नेता अरविंद गुप्ता मारवाड़ी पर यौन शोषण और संजीव जैन सिक्का पर छेड़खानी का आरोप लगाया था। पुलिस को जांच में दोनों के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिला था। वादी ने इनके पक्ष में बयान दिए थे।
चुनाव अचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में सांसद राजेंद्र अग्रवाल और विवेक रस्तोगी दोषमुक्त
वर्ष 2009 में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान गोल मार्किट साकेत में एक सभा की गई थी। इसे लेकर सांसद राजेंद्र अग्रवाल व महानगर महामंत्री विवेक रस्तोगी के खिलाफ चुनाव अचार संहिता के उल्लंघन के में थाना सिविल लाइन में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पूर्व डीजीसी फौजदारी ब्रजभूषण गर्ग ने बताया कि अपर सिविल जज एमपीएमएल कोर्ट के समक्ष अभियोजन पक्ष की ओर से पुख्ता साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए। साक्ष्य के अभाव में सांसद राजेंद्र अग्रवाल और विवेक रस्तोगी को दोषमुक्त करार दिया गया।
30 साल पुराने भ्रष्टाचार के मामले में अधिशासी अभियंता दोष मुक्त
न्यायालय अपर जिला जज (विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) ने अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड प्रथम मुजफ्फरनगर एनसी अग्रवाल को साक्ष्य के अभाव में भ्रष्टाचार के आरोप से दोषमुक्त करार दिया। घटना 30 साल पहले की है। विशेष सचिव उर्जा अनुभाग उप्र शासन वीके सिंह के निर्देश पर थाना सिविल लाइन मेरठ में तत्कालीन अधिशासी अभियंता के विरुद्ध केस पंजीकृत किया गया था। इसकी जांच परिषदीय सतर्कता इकाई की ओर से की गई।
जांच रिपोर्ट 12 फरवरी 2004 को जांच निरीक्षक को दी गई। इसमें आरोप लगाया गया कि साकेत मेरठ में भवन का निर्माण आरोपी द्वारा काले कारनामे से की गई कमाई से कराया गया। न्यायालय में आरोपी पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता महेंद्र पाल सिरोही ने बताया कि इस शिकायत में कोई भी पुख्ता साक्ष्य नहीं था। आरोपी पक्ष की ओर से कुछ और तथ्य रखे गए। इनके आधार पर आरोपी को दोषमुक्त करार दिया गया।