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संजय की अग्रिम जमानत खारिज कराने के लिए प्रशासन ने कसी कमर

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मेरठ। रतिराम खूबचंद ऑयल डिपो पर मिले अवैध केरोसिन स्टॉक के मामले में फर्म मालिक और प्रबंधक को मिली अग्रिम जमानत के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की जाएगी। इसके लिए जिलाधिकारी ने अनुमति के लिए शासन को पत्र लिखा है।
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सात सितंबर को परतापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कुंडा में संजय कुमार की रतिराम खूबचंद फर्म में प्रशासन की टीम ने भूमिगत टैंकरों में 71 हजार लीटर से अधिक केरोसिन का अवैध स्टॉक पाया था। इस मामले में पूर्ति निरीक्षक ने परतापुर थाने में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अंतर्गत फर्म मालिक संजय कुमार और प्रबंधक विक्की कुमार के खिलाफ मुकदमा कराया था। दोनों ने अदालत ने अग्रिम जमानत ले ली थी। सरकारी वकील पंकज भारद्वाज ने जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ को अग्रिम जमानत निरस्तीकरण का प्रार्थना पत्र भेजा है। पंकज भारद्वाज ने बताया कि पत्रावली पर स्पष्ट व अभिलेखीय साक्ष्य मौजूद थे। न्यायिक रूप से साक्ष्यों, परिस्थितियों व तथ्यों का अवलोकन किए बिना आदेश पारित किया गया है। सरकारी अधिवक्ता की विधिक राय के बाद जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने शासन को पत्र लिखकर अग्रिम जमानत निरस्त करने के लिए हाईकोर्ट में अपील करने के लिए अनुमति मांगी है।
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