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Meerut News: भड़काऊ और नियमों के खिलाफ बजाया डीजे तो होगी कार्रवाई

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- कांवड़ यात्रा-2026 को लेकर पुलिस अधिकारियों ने डीजे संचालकों के साथ की बैठक
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संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। कांवड़ यात्रा 2026 को लेकर पुलिस लाइन में डीजे संचालकों के साथ पुलिस अधिकारियों ने बैठक की। एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि सभी आयोजकों और डीजे संचालकों को निर्देश दिए है कि कांवड़ यात्रा के दौरान धार्मिक मर्यादा सौहार्द का पूर्ण पालन किया जाए।
उन्होंने कहा, किसी भी प्रकार के भड़काऊ या आपत्तिजनक गाने न बजाया जाए। डीजे की ध्वनि सीमा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियमों के अनुरूप होनी चाहिए। तेज आवाज, अश्लील गाने, भड़काऊ नारे पूरी तरह से प्रतिबंधित है। डीजे की अधिकतम ऊंचाई 12 फीट व चौड़ाई 10 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए। उल्लंघन की स्थिति में कार्रवाई की जाएगी।
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एसपी सिटी ने बताया कि डीजे संचालको से अपील की गई है कि डीजे ऊंचाई व चौड़ाई के संबंध में अफवाहों से बचे व किसी के बहकावे में न आए। अफवाह और भ्रामक सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस से संपर्क करें। कोई भी डीजे वाहन या अन्य अस्थाई ढांचा सार्वजनिक मार्ग पर अवरोध पैदा न करें। कांवड़ यात्रा को एक आदर्श, शांतिपूर्ण आयोजन बनाने की अपील की गई।
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