मेरठ कचहरी स्थित फास्ट ट्रैक कोर्ट में बुधवार को दुष्कर्म के आरोपी की पीड़िता के पिता ने जज के सामने ही पिटाई कर दी। न्यायालय ने मारपीट करने वाले व्यक्ति पर 200 रुपये का जुर्माना लगा दिया। जुर्माना अदा करने पर चेतावनी देकर छोड़ दिया।
फास्ट ट्रैक कोर्ट में मोहम्मद आजाद की अदालत में दुष्कर्म से संबंधी एक मामले में पीड़िता की गवाही चल रही थी। पीड़िता के साथ उसके पिता भी मौजूद थे। तभी आरोपी लीलू पुत्र ओमप्रकाश को अदालत में लाया गया। उसको देखते ही पीड़िता के पिता को गुस्सा आ गया। उन्होंने आरोपी को थप्पड़ जड़ दिया।
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आरोपी के अधिवक्ता ओंकार तोमर ने बताया कि थप्पड़ मारने पर पीड़िता के पिता को कस्टडी में लेकर अदालत की अवमानना का नोटिस दिया गया। शाम को लिखित माफी मांगने और दो सौ रुपये का जुर्माना अदा करने पर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया।
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