मेरठ। न्यायालय अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट अभय प्रताप सिंह ने दुष्कर्म के आरोप में आरोपी रिंकू निवासी ग्राम मुजक्कीपुर मेरठ को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।
आरोपी के अधिवक्ता के अनुसार, महिला के पति ने एक जुलाई 2017 को थाना परतापुर मेरठ में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि घटना के दिन उसकी पत्नी घर पर अकेली थी। मौका पाकर आरोपी रिंकू ने उसकी पत्नी के साथ दुष्कर्म किया। जिसके बाद आरोपी को पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया। आरोपी की ओर से उसके अधिवक्ता ने आरोपी के निर्दोष होने के साक्ष्य न्यायालय में पेश किए और बताया कि दौरान घटना आरोपी मौके पर नहीं था। उसे केवल राजनीति के कारण फंसाया जा रहा है। बुधवार को न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।
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