फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

कचहरी=2

विज्ञापन
विज्ञापन
मेरठ। 17 साल पहले अवैध रिवाल्वर के साथ पकड़े गए आरोपी को एडीजे (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) विनय कुमार द्विवेदी की कोर्ट ने दोषी पाते हुए पांच साल कैद और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष के अनुसार तीन मार्च 2000 को दरोगा अनूप राठी ने थाना लालकुर्ती में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उन्हें सूचना मिली थी कि दीपक कुमार पुत्र गंगादास निवासी नई गोविंदपुरी थाना कंकरखेड़ा ने फौजी विजय कुमार से रिवाल्वर खरीदी थी। जिसे पुलिस टीम ने सीडीए कार्यालय के पास से गिरफ्तार कर रिवाल्वर बरामद कर ली थी। दीपक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। सरकारी वकील देवकी नंदन शर्मा ने अनूप राठी सहित चार गवाह कोर्ट में पेश किए। जिनके बयानों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी दीपक के खिलाफ सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें