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नियमों का उल्लंघन कर खोली जा रही बेगमपुल पर शराब की दुकान

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नियमों का उल्लंघन कर खोला जा रहा ठेका
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मेरठ।
आबकारी नियमावली का उल्लंघन करते हुए बेगमपुल पर अंग्रेजी शराब और बीयर की दुकान संचालित की जा रही है। इस मामले में स्थानीय निवासी और व्यापारी लगातार विरोध दर्ज करा रहे हैं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के यहां भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन शराब विक्रेता के दबाव में इस तरफ कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। इससे लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है।
आबकारी नियमावली के अनुसार शराब की दुकान किसी भी शिक्षण संस्थान, धार्मिक स्थल, आवासीय कॉलोनी या बाजार के प्रवेश द्वार और उद्योग के 100 मीटर के दायरे में नहीं खुल सकती। लेकिन बेगमपुल पर अंग्रेजी शराब और बीयर की दुकान संख्या 6 का जो आवंटन हुआ है, उसके संचालक ने इन सब नियमों को दरकिनार कर दुकान खोल ली है। जिसे लेकर एक अप्रैल से ही लोगों का विरोध जारी है।
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यहां के निवासी दीपेंद्र गुप्ता, बेगमपुल व्यापार संघ के अध्यक्ष राजेश सिंघल और महामंत्री पुनीत शर्मा आदि ने बताया कि जहां पर यह शराब की दुकान खोली गयी है। उसके 100 मीटर की परिधि में नानकचंद शिक्षा सदन जूनियर हाईस्कूल, जगदीश कन्या इंटर कालेज, प्राचीन लघु हनुमान मंदिर के साथ ही आवासीय कालोनी बेगमपुल रेजिडेंट कालोनी, तिलक रोड रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और पुराना बर्फ खाना बेगमपुल की आवासीय कॉलोनी के प्रवेश द्वार भी हैं। इसके अलावा इस शराब के ठेके के पास कई स्टेशनरी की दुकानें भी हैं, जिन पर छात्र छात्राएं दिन भर आते रहते हैं। जिससे पूरा माहौल इस शराब और बीयर की दुकान से प्रभावित होने की पूरी संभावना बन गई है।
इस मामले में बेगमपुल व्यापार संघ के साथ ही आसपास के स्थानीय लोग लगातार विरोध दर्ज करा रहे हैं। इन लोगों ने दुकान के सामने एक अप्रैल को धरना भी दिया था। इस पर पुलिस के साथ ही प्रशासन के अधिकारियों ने भी मौके का निरीक्षण किया था। इन लोगों ने जांच में पाया था कि दुकान नियमों का उल्लंघन कर खोली गई है। बावजूद इसके इस दुकान को अभी तक शिफ्ट नहीं कराया गया है। वहीं यहां के व्यापारी इसी मामले में जिलाधिकारी से भी मिले और अपना पक्ष रखा। उन्होंने भी जांच कराकर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन आबकारी विभाग अभी भी दुकान को शिफ्ट नहीं करा पा रहा है।
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व्यापारी और स्थानीय लोग मुझसे मिले थे। मैंने इस संबंध में एसीएम और संबंधित थाना क्षेत्र के इंस्पेक्टर की संयुक्त समिति बना दी है। यह समिति तीन दिन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इसके बाद इस मामले में कार्रवाई होगी। यदि दुकान नियमों के विपरीत खोली जा रही है, तो उसे तुरंत यहां से शिफ्ट करा दिया जाएगा। मुकेश चंद्र, अपर जिलाधिकारी नगर
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