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20 हजार से ऊपर किया कैश में लेन देन तो लगेगा जुर्माना

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अमर उजाला ब्यूरो
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मवाना। तहसील सभागार में बृहस्पतिवार को उप निबंधक एवं एसडीएम के नेतृत्व में बैठक हुई। इसमें अधिवक्ताओं को बैनामों में बीस हजार रुपये से ऊपर कैश में लेन-देन करने पर जुर्माना लगाए जाने की जानकारी दी गई।
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एसडीएम मवाना अंकुर श्रीवास्तव की अध्यक्षता में तहसील सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। इसमें उप निबंधक शांतिभूषण चौबे ने बताया कि सरकार ने देश को कैशलैस बनाने के लिए 2015 में बीस हजार रुपये से ऊपर बैनामों पर लेन-देन करने पर जुर्माने का प्रावधान किया था। अब भी बहुत से लोग जमीन की खरीद-फरोख्त में बीस हजार रुपये से ऊपर का लेन-देन कैश में कर रहे हैं। उन्होंने बैठक में शामिल अधिवक्ताओं को जागरूक करके कहा कि वे उनके पास बैनामा कराने के लिए आने वाले लोगों को बीस हजार रुपये से ऊपर का लेन-देन न करने को लेकर जागरूक करें। जिससे जुर्माने से बचा जा सके। एसडीएम मवाना अंकुर श्रीवास्तव ने अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बैंक में ट्रांसफर, चेक या ड्राफ्ट के माध्यम से लेन-देन करने से बैनामा कराने वाले और भूमि बेचने वाले दोनों व्यक्तियों को फायदा होगा। एक तो आए दिन होने वाली लूट की घटनाओं से आम जनता को राहत मिलेगी। साथ ही इनकम टैक्स विभाग द्वारा लगाए जाने वाले जुर्माने से भी लोगों को राहत मिलेगी। अधिवक्ताओं ने भी लोगों को जागरूक किए जाने का भरोसा दिलाया।
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मुख्य बातें
तहसील सभागार में उप निबंधक एवं एसडीएम के नेतृत्व में हुई बैठक
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