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पांच अगस्त तक ध्वस्त करें कांप्लेक्स

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मेरठ। परतापुर शताब्दीनगर में एमडीए ने चालीस दुकानों पर सील लगा दी थी। एमडीए टीम का कहना था कि यह दुकानें अवैध हैं। इसके विरोध में इस कांप्लैक्स के मालिक अरविंद भाटी ने मंडलायुक्त के यहां अपील की थी। शनिवार को सुनवाई के बाद मंडलायुक्त डॉ. प्रभात कुमार ने अपील खारिज कर दी। साथ ही एमडीए अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पांच अगस्त तक इस निर्माण को ध्वस्त किया जाए।
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कमिश्नर इन दिनों अवैध निर्माणों को लेकर बेहद सख्त हैं। उन्होंने कहा है कि जो निर्माण ध्वस्त होने हैं उन्हें ध्वस्त कर दिया जाए। जो शमन हो सकते हैं उन्हें समायोजित कर दिया जाए। उन्हाेंने एमडीए अधिकारियों का टारगेट फिक्स कर दिया है। इस पर एमडीए ने कमिश्नर को चार माह की प्रगति रिपोर्ट भेजी है। इसके मुताबिक 106 अवैध निर्माणों पर एमडीए ने अप्रैल माह से अब तक सील लगाई है। 16 निर्माण ध्वस्त किए हैं। समायोजन के लिए 37 आवेदन शमन के मिले हैं जिनमें से अब तक नौ प्रकरण निस्तारित हुए है। इससे कुल चार करोड़ 22 लाख की आय हुई है।
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