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छह साल की बच्ची से छेड़छाड़ करने वाले को 20 साल की सजा

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मेरठ। न्यायालय अपर जिला जज पॉक्सो अधिनियम यशपाल सिंह लोधी ने छह साल की बच्ची से छेड़छाड़ के मामले में दोषी पाए जाने पर हस्तिनापुर के भीमनगर निवासी अंकित उर्फ काला को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के साथ ही पॉक्सो के तहत एक साल में ही अपना निर्णय सुना दिया।
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एसएसपी डॉ. विपिन ताडा ने बताया कि यह घटना गत वर्ष 2024 में थाना हस्तिनापुर क्षेत्र में घटी थी। बच्ची के पिता ने छह जुलाई 2024 को थाना हस्तिनापुर मेरठ में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसकी छह साल की बेटी घर पर अकेली थी। वह अपनी पत्नी के साथ चारा लेने के लिए बाहर खेत पर गए थे। तभी आरोपी ने बच्ची को अकेला पाकर उसके साथ छेड़छाड़ की थी। न्यायालय में सरकारी वकील ने मुकदमे को साबित करते हुए सात गवाह पेश किए। न्यायालय ने दोनो पक्षों को सुनकर तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए आरोपी को सजा सुनाई।
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एक साल से जेल में बंद है
एसएसपी ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर अंकित उर्फ काला को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। तभी से आरोपी जेल में बंद है। उसे हाई कोर्ट से भी जमानत नहीं मिल सकी है। पुलिस की ओर से प्रभावी पैरवी की गई। जिस पर न्यायालय विशेष पॉक्सो ने अंकित उर्फ काला को दोषसिद्ध पाते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास और बीस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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