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दहेज हत्या में पति को आजीवन कारावास
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मेरठ। कंकरखेड़ा क्षेत्र में पत्नी के हत्यारोपी वेदप्रकाश शर्मा को अपर जिला जज कोर्ट संख्या 11 मनजीत श्यौरान ने आजीवन कारावास की सजा और 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं सास, ससुर व देवर को दोषी न पाते हुए दोषमुक्त कर दिया है।
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कंकरखेड़ा थाने में वादी प्रेमानंद ने तहरीर देते हुए बताया था कि उसकी पुत्री अंजली की शादी 01 मई 2005 को गोविदपुरी टंकी मोहल्ला कंकरखेड़ा निवासी वेदप्रकाश शर्मा के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज की मांग कर मारपीट करने लगे। उसने सैनिक विहार में एक मकान अपने पैसे से लेकर दिया था। जिसमें बेटी व दामाद रहते थे। इसके बाद भी दहेज की मांग पूरी न होने पर पति वेदप्रकाश शर्मा, ससुर ब्रजमोहन शर्मा, सास रामरखी व विश्व प्रकाश ने मारपीट की तथा बेटी को आग लगाकर जला दिया। अस्पताल में इलाज के दौरान 11 नवंबर 2013 को अंजली की मौत हो गई। मामले की सुनवाई अपर जिला जज कोर्ट संख्या 11 की अदालत में की गई। जहां पर सरकारी वकील पंकज भारद्वाज ने वादी प्रेमानंद, कविता बड़ौनी, अनिल बड़ोनी सहित 09 गवाह पेश किए। अदालत ने बयानों के आधार पर पति वेदप्रकाश शर्मा को हत्या को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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