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जीएसटी: रिटर्न दाखिल करने की इन तारीखों को रखें याद

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रिटर्न दाखिल करने की इन तारीखों को रखें याद
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मेरठ। वाणिज्य कर विभाग ने जीएसटी केतहत कई तरह के रिटर्न दाखिल करने की तारीखों में थोड़ा बदलाव किया है। इससे कारोबारियों और ट्रांसपोर्टरों को राहत मिली है।
इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर केजीएसटीआर रिटर्न फार्म (छह जुलाई 2017 से अप्रैल 2018 तक के) दाखिल करने की तारीख 31 मई निर्धारित की गई है। इसी तरह अप्रैल 2018 से जून 2018 तक कारोबारियों के जीएसटीआर रिटर्न फार्म-1 को दाखिल करने की तारीख निर्धारित की गई है। अप्रैल का रिटर्न 31 मई 2018 तक, मई 2018 का रिटर्न 10 जून तक और जून 2018 का रिटर्न 10 जुलाई तक दाखिल किया जा सकता है।
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इसके अलावा एक जुलाई 2017 को डीम्ड आईटीसी का दावा करने वाले कारोबारियों को जीएसटीआर ट्रॉन-1 दिसंबर 2017 तक दाखिल करना था। जिस पर डीम्ड आईटीसी का दावा किया गया है कि उस वस्तु की बिक्री छह माह केअंदर की जानी थी। बिक्री के साथ-साथ डीम्ड आईटीसी की आनुपातिक धनराशि बिलों में पास की जानी थी, जब तक आईटीसी पूर्ण रूप से पास न हो तब तक इसके विवरण जीएसटीआर ट्रॉन-2 में महीनेवार ऑनलाइन पोर्टल में 31 मार्च तक जमा किया था, लेकिन तकनीकी दिक्कतों केकारण अब इसकी तारीख को बढ़ाकर 30 जून 2018 कर दिया गया है। वाणिज्य कर के एडिशनल कमिश्नर वीएन सिन्हा ने बताया कि एसजीएसटी की ओर से रिटर्न दाखिल करने की तारीखें जारी की गई हैं, ताकि व्यापारियों को किसी तरह की परेशानी न हो। वहीं जिन कारोबारियों का कुल वार्षिक विक्रय धन डेढ़ करोड़ रुपये पिछले वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में है, उनका जीएसटी रिटर्न फार्म-1 अप्रैल 2018 से जून 2018 और त्रैमासिक का 31 जुलाई तक दाखिल किया जा सकता है।
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जीएसटीआर-3बी में परिवर्तन नहीं
जीएसटीआर फार्म-3 बी अप्रैल 2018 से जून 2018 तक के रिटर्न की तारीख में परिवर्तन नहीं किया गया है। अप्रैल 2018 का रिटर्न 20 मई 2018 तक, मई का रिटर्न 20 जून तक और जून का रिटर्न 20 जुलाई तक दाखिल करना होगा।
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