- वर्ष 2017-18 में फर्जी बांड का पकड़ा था मामला
अमर उजाला ब्यूरो
मवाना। गन्ना सोसायटी के पूर्व सचिव व कर्मचारियों द्वारा गन्ना पर्चियों में हुई हेराफेरी के मामले में गन्ना आयुक्त ने सोसाइटी के तीन लिपिक को निलंबित करने के आदेश दिए हैं। वहीं, तत्कालीन समिति सचिव पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ परिषद व समिति के चेयरमैन के खिलाफ सुनवाई का आदेश दिया है।
गन्ना समिति मवाना में वर्ष 2017-18 में फर्जी बांड के साथ-साथ किसानों को फर्जी तरीके से गन्ना पर्चियां उपलब्ध कराने में विभागीय धांधली की गई थी। मामले को गन्ना अधिकारियों ने गंभीरता से लेते हुए तत्कालीन गन्ना समिति सचिव की जांच के आदेश दिए थे। जांच में कई फर्जी बांड चलते पाए गए थे। अब शासनादेश मिलने पर गन्ना आयुक्त संजय आर भूसरेड्डी ने जांच के बाद डीसीओ आनंद शुक्ला को सोसाइटी में तैनात सप्लाई इंचार्ज सतेंद्र गांवडी समेत लिपिक महेंद्र सिंह मीवा, अशोक धामा रामनगर को निलंबित करने के आदेश दिए। डीसीओ ने बताया कि मवाना सोसाइटी में तैनात उक्त लिपिकों को गन्ना आयुक्त द्वारा जारी आदेश का अनुपालन करते हुए निलंबन का आदेश दे दिया है। तत्कालीन गन्ना समिति सचिव पर विभाग द्वारा अनुशासनिक कार्रवाई करने के आदेश दिए है। वहीं, सोसाइटी के परिषद व समिति चेयरमैन के खिलाफ सुनवाई करने के आदेश भी जारी किए हैं। उप गन्ना आयुक्त हरपाल सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।