मवाना। उपजिलाधिकारी अंकुर श्रीवास्तव ने नगर पालिका की बंजर भूमि पर बिना अनुमति के अवैध निर्माण किए जाने के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी कर बेदखली का आदेश की चेतावनी देने की जानकारी दी।
उल्लेखनीय है कि गाटा संख्या 2979 को प्रधानमंत्री योजना के तहत आवास बनाए जाने के लिए चयनित किया गया था। इस संबंध में लगभग दो सप्ताह पूर्व नगर पालिका के जेई द्वारा उक्त भूमि की पैमाइश कराई थी। वहीं, एमडीए के वीसी ने तहसील अधिकारियों के साथ आवास बनाने के संबंध में उक्त भूमि का निरीक्षण किया था। उस दौरान मवाना शुगर मिल प्रबंधन ने उक्त भूमि को अपना बताते हुए उक्त संबंधी कागजात होने की जानकारी दी थी। इस संबंध में उपजिलाधिकारी अंकुर श्रीवास्तव ने मिल के महाप्रबंधक मवाना शुगर वर्क्स को जारी नोटिस में कहा कि नगर पालिका की संपत्ति बंजर के गाटा संख्या 2979 के रकबा 9040 वर्ग मीटर पर बिना अनुमति के अवैध निर्माण करके अनाधिकृत कब्जा किया हुआ है। वहीं, इस भूमि पर स्वामित्व के अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सके हैं। इसलिए 15 अक्तूबर तक कारण स्पष्ट करें अन्यथा बेदखली का आदेश पारित किया जाएगा। इस संबंध में मवाना शुगर मिल के उप महाप्रबंधक अभिषेक श्रीवास्तव का कहना है कि उनको इस नोटिस के संबंध में अभी जानकारी नहीं है।