उपजिलाधिकारी अंकुर श्रीवास्तव ने नगर पालिका अध्यक्ष और वार्ड सदस्य पद के प्रत्याशियों की सोमवार को आयोजित बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी हाल में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन न करें। साथ ही उन्होंने कहा कि चार लोगों से अधिक के साथ चुनाव प्रचार न करें।
थाना परिसर में नगर पालिकाध्यक्ष और वार्ड सदस्य पद के प्रत्याशियों की बैठक में उपजिलाधिकारी अंकुर श्रीवास्तव ने साफ तौर से कहा कि किसी भी हाल में कोई भी प्रत्याशी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन न करें। चुनाव प्रचार के लिए सार्वजनिक स्थान और सरकारी संपत्ति का प्रयोग न करें। प्रत्याशियों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में उपजिलाधिकारी ने कहा कि कार्यालय पर चार से अधिक लोग नहीं बैठे होने चाहिए।
वहीं, उन्होंने हिदायत दी कि चुनाव प्रचार में चार से अधिक लोगों को साथ लेकर न चलें। मामला संज्ञान में आने पर कार्रवाई की जाएगी। प्रत्याशियों ने पूछा कि क्या बैनर और पोस्टर आदि का भी कोई साइज चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है तो उपजिलाधिकारी का जवाब था कि ऐसा कोई निर्देश चुनाव आयोग से नहीं मिला है। निर्धारित धनराशि से अधिक खर्च न करें। अधिक खर्च करते पाए जाने पर भी कड़ी कार्रवाई हो सकती है। प्रत्याशियों ने यह भी पूछा कि मतदाता सूची में कुछ लोगों के नाम एक से अधिक बार दर्ज हैं। ऐसे लोगों को एक ही बार मतदान का अधिकार होगा। उपजिलाधिकारी ने बताया कि फाइनल मतदाता सूची आ रही है। उसमें एक ही नाम होगा। यदि त्रुटिवश दो नाम पाए जाते हैं तो उसमें एक को काट दिया जाएगा। इस समय क्षेत्र में धारा 144 लागू है। यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो अवश्य ही उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यहां पर अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अय्यूब कालिया, राहुल कुमार, दीपक गिरी सहित काफी संख्या में वार्डो से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार उपस्थित रहे।
मुख्य बातें
एसडीएम ने थाना परिसर में उम्मीदवारों की बैठक की
सभी प्रत्याशियों को धारा 144 का पालन करने की हिदायत दी