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नामांकन से ही चालू हो जाएगा चुनाव खर्च का मीटर

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सरूरपुर।
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चुनाव आयोग के निर्देशानुसार नामांकन पत्र दाखिल होते ही प्रत्याशियों का खर्च मीटर शुरू हो जाएगा। निकाय चुनाव के चलते निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक प्रत्याशी के लिए खर्च सीमा तय कर दी है। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही सभी उम्मीदवारों को व्यय रजिस्टर थमा दिया जाएगा।
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चुनाव आयोग की सख्ती का डंडा विधानसभा चुनाव की भांति बरकरार रहेगा। विधानसभा चुनाव की तरह से ही निकाय चुनाव में खर्च को लेकर खास निगाह रखी जाएगी। आरओ सुनील कुमार ने बताया कि खिवाई, हर्रा और करनावल नगर पंचायत की नामांकन प्रक्रिया सरधना तहसील पर संपन्न होगी। नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव खर्च डेढ़ लाख और नगर पंचायत सदस्य का चुनावी खर्च तीस हजार रुपए निर्धारित है। यदि कोई प्रत्याशी या समर्थक पैसा और शराब वितरण करता है तो उसके खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। निरीक्षण टीम तहसील स्तर पर बनाई गई है जो कहीं भी सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई करेगी। उन्होंने बताया कि आचार संहिता का सख्ती के साथ पालन कराया जाना है। कोई भी प्रत्याशी बिना अनुमति के बैनर और पोस्टर नहीं लगा सकेगा। अगर किसी स्थान पर ऐसा होता है तो इस पर तुरंत प्रत्याशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। वहीं, थानेवार टीमों का गठन किया जा रहा है। प्रत्याशियों के व्यय रजिस्टर की जांच करने के लिए भी अधिकारी तैनात किए गए हैं। करनावल नगर पंचायत के अध्यक्ष व सभी सदस्यों का नामांकन न्यायालय नायब तहसीलदार सरधना, नगर पंचायत हर्रा के लिए अध्यक्ष और सदस्यों के नामांकन न्यायालय नायब तहसीलदार दौराला और खिवाई नगर पंचायत के लिए नामांकन न्यायालय नायब तहसीलदार सरूरपुर कार्यालय में किया जाएगा।
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मुख्य बातें
प्रत्याशियों के खर्च का ब्योरा रखने की व्यवस्था बनानी शुरू
आचार संहिता का सख्ती से पालन कराने की तैयारी शुरू
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