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एमडीए कर्मियों की जमानत याचिका खारिज
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मेरठ(ब्यूरो)। मेरठ विकास प्राधिकरण (एमडीएम) के उपाध्यक्ष से दुर्व्यवहार करने के मामले में आरोपी एमडीए कर्मचारी सुशील त्यागी और बलराम की जमानत याचिका न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट संख्या 8 विनय द्विवेदी ने खारिज कर दी। उन्होंने कर्मचारियों का कृत्य गंभीर माना। 17 जून को एमडीएम कर्मचारी एसोसिएशन के अध्यक्ष सुशील त्यागी, बलराम आदि ने प्राधिकरण के उपाध्यक्ष योगेन्द्र यादव के कक्ष में हंगामा किया था। आरोप है कि जबरन कक्ष में घुसकर उनके साथ बदसलूकीकी। इस मामले में थाना सिविल लाईन में कर्मचारियों केखिलाफ सरकारी काम में बाधा पहुंचाने सहित कई गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी। जिसके बाद एसोसिएशन के अध्यक्ष सुशील त्यागी और बलराम को गिरफ्तार कर न्यायालय स्पेशल सीजेएम के समझ पेश किया गया था। उन्हें 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। उसके बाद दोनों की जमानत प्रार्थना पत्र पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तबरेज अहमद ने सुनवाई कर खारिज कर दिया था। उसके बाद दोनों की ओर से जिला जज के यहां जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था। बुधवार को न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट संख्या 8 के यहां प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई। न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों के जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।
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भाजपा नेता अनुभव अरोड़ा को मिली जमानत
मेरठ (ब्यूरो)। फर्जी सिम जारी किए जाने के आरोप में जेल में बंद भाजपा नेता अनुभव अरोड़ा को न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट संख्या 11 ने जमानत पर छोडे़ जाने के आदेश जारी किए। मामले में मंगलवार को आरोपी पर से गंभीर धाराएं हटाए जाने की प्रार्थना पर सीजेएम की अदालत ने अपनी मोहर लगा दी थी। उस पर से फर्जी दस्तावेज बनाए जाने का आरोप खत्म हो गया था। बुधवार को आरोपी को न्यायालय ने जमानत पर छोडे़ जाने के आदेश जारी किए।
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