मेरठ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशानुसार प्रदेश में 50 माइक्रॉन तक की पॉलिथीन, प्लास्टिक के कप, ग्लास और पॉलिथीन के सभी तरह के कैरीबैग के प्रयोग पर पाबंदी लगा दी गई है। शासन के आदेश को परवान चढ़ाने और मेरठ को पॉलिथीन मुक्त कराने के लिए रविवार को अधिकारियों ने प्रमुख बाजारों में छापामारी की। दिन भर में एक क्विंटल से ज्यादा पॉलिथीन जब्त की गई। जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि कोई दुकानदार या ग्राहक के हाथ में प्रतिबंधित श्रेणी की पॉलिथीन मिली तो नियमानुसार कार्रवाई होगी।
शासन द्वारा 15 जुलाई से जारी गाइड लाइन के तहत 50 माइक्रॉन तक की पॉलिथीन को प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। इसका उल्लंघन करने पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना या छह माह की सजा का प्रावधान तय किया गया है। रविवार को नगरायुक्त मनोज कुमार चौहान, एडीएम सिटी मुकेश चंद्र, एएसपी कैंट सतपाल सिंह, अपर नगरायुक्त डॉ. नितिन मदान संयुक्त रूप से टीम के साथ बाजारों में छापामारी करने निकले।
लालकुर्ती से हुई शुरुआत
छापामार अभियान में शामिल अधिकारियों की टीम को बाजारों में देखकर व्यापारी और ग्राहकों में हड़कंप मच गया। सबसे पहले टीम लालकुर्ती पैठ बाजार पहुंची। मेट्रो अस्पताल के निकट एक सिरे से सभी कपड़े, बर्तन, अन्य सामान के शोरूम, दुकान और ठेलों से पॉलिथीन जब्त करनी शुरू कर दी गई। टीम ने लालकुर्ती बाजार के बाद बेगमपुल से बच्चा पार्क, गुलमर्ग सिनेमा के सामने गोलाकुआं, हापुड़ अड्डा से तेजगढ़ी चौराहा तक अभियान चलाकर करीब एक क्विंटल से ज्यादा पॉलिथीन जब्त की।
जनता भी जिम्मेदार
जिला प्रशासन के अनुसार पॉलिथीन के इस्तेमाल पर व्यापारी या दुकानदार ही नहीं बल्कि आम जनता भी जिम्मेदार है। इसके लिए प्रशासन ने सख्त चेतावनी दी कि अगर व्यापारी के संस्थान पर पॉलिथीन पायी गयी तो जब्त करने के साथ साथ जुर्माने की कार्रवाई भी होगी। साथ ही ग्राहक के हाथ में पॉलिथीन मिलने पर भी कार्रवाई होगी।
लगातार चलेगा अभियान
नगरायुक्त मनोज कुमार चौहान ने कहा कि पॉलिथीन के खिलाफ अभियान लगातार चलाया जाएगा। पहले दिन अभियान से शहर के सभी व्यापारी, जनता को संदेश दिया गया है कि अब पॉलिथीन प्रतिबंधित हो गयी है। पॉलिथीन को अपने पास रखना, बेचना और इसका इस्तेमाल करना जुर्म है।
खास बातें:
01 क्विंटल पॉलिथीन एक दिन में की कई दुकानों से जब्त
50 माइक्रॉन तक पॉलिथीन पर 15 जुलाई से लगी प्रदेश में पाबंदी
50 हजार तक का जुर्माना या छह माह सजा का प्रावधान
- एडीएम सिटी, नगरायुक्त, एएसपी कैंट ने संयुक्त रूप से चलाया अभियान