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Meerut News: किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को 10 वर्ष का कारावास

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किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को 10 वर्ष का कारावास
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संवाद न्यूज एजेंसी
मेरइ। न्यायालय अपर जिला जज स्पेशल कोर्ट पॉक्सो ने थाना रोहटा में दर्ज किशोरी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी राहुल को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कारावास व 15 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। घटना छह साल पहले हुई थी।

अभियोजन अधिकारी के अनुसार पीड़िता 16 साल की किशोरी ने मां ने थाना रोहटा में एफआईआर दर्ज कराई थी। बताया था किशोरी बाजार गई थी, तभी रास्ते में द्वारिका दिल्ली के रहने वाले राहुल उसे अपनी बाइक पर बैठने के लिए कहा और आरोपी ने कहा कि वह उसे उसके घर छोड़ देगा। परंतु वह उसे दिल्ली की ओर ले गया। रास्ते में पूछने पर आरोपी ने बताया कि वह पीड़िता को दिल्ली वाले घर में छोड़ेगा। आरोपी पीड़िता को अपने एक परिचित के घर पर ले गया। वहां आरोपी ने 28 अगस्त 2020 से 12 सितंबर 2020 तक उसके साथ दुष्कर्म किया। अभियोजन अधिकारी ने पीड़िता, उसकी मां सहित कई गवाह न्यायालय में पेश किए। शुक्रवार को न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी राहुल को दोषी पाते हुए दंडित किया।
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अनुष्का पाल हत्याकांड : आरोपी की जमानत पर 12 अगस्त को सुनवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी अनुष्का पाल हत्याकांड में आरोपी श्याम धानक की जमानत याचिका पर सुनवाई 12 अगस्त को होगी। पुलिस रिपोर्ट न आने के कारण शुक्रवार को सुनवाई टल गई। अपर जिला जज की कोर्ट ने 12 अगस्त की तिथि तय की है। फास्ट फूड संचालक श्याम धानक पर अनुष्का की हत्या का आरोप है। यह हत्या 3600 रुपये के लेनदेन को लेकर ईंट मारकर की गई थी। हत्या के बाद श्याम धानक चंडीगढ़ भाग गया था, जहां से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। अनुष्का पाल 16 अप्रैल 2026 से लापता थीं और 28 अप्रैल को उसके पिता की ओर से कंकरखेड़ा थाने पर उनकी एफआईआर दर्ज हुई। सीसीटीवी फुटेज और सीडीआर से उनकी अंतिम लोकेशन श्याम धानक के साथ मिली थी। घटना के डेढ़ माह बाद अनुष्का का शव कंकाल के रूप में नाले में मिला था।
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